HomePunjabसुमेध सैनी ने जमानत बांड भरा कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में

2015 कोटकपूरा पुलिस गोलीबारी की घटना में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी आज जमानत बांड भरने के लिए फरीदकोट के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए।

सितंबर 2023 में दायर एक पूरक आरोप पत्र में आरोपी पुलिस अधिकारियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सैनी के पहले से ही जमानत पर होने के बावजूद अपराध करने के इरादे को छिपाने के लिए दो नए आरोप जोड़े गए।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 118 और 119 के तहत, सैनी और अन्य आरोपियों, जिनमें निलंबित आईजीपी परमराज सिंह उमरानंगल, तत्कालीन फरीदकोट एसएसपी सुखमंदर सिंह मान और तत्कालीन कोटकपुरा SHO गुरदीप सिंह पंढेर शामिल हैं, को जमानत लेनी होगी।

कोटकपूरा घटना से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पिछले सप्ताह फरीदकोट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपी गई थी। चूंकि इस मामले की सुनवाई बहबल कलां पुलिस फायरिंग घटना की सुनवाई के साथ ही की जाएगी, इसलिए अदालत ने एसआईटी से किसी भी लंबित जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

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Posted By City Home News