
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उनकी कथित टिप्पणियों के संबंध में आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायाधीश बीआर गवई और संदीप मेहता ने मुकदमे को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने की सिंह की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने चार सप्ताह के भीतर अंतरिम राहत का सवाल गुजरात उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया।
एचसी के समक्ष सिंह की लंबित स्थगन याचिका के बावजूद, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट कार्यवाही जारी रखे हुए है। गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) ने पीएम मोदी की शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में उनके “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों के लिए दोनों आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया है।
यह देखने पर कि प्रथम दृष्टया, दोनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला बनता प्रतीत हुआ, अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें तलब किया। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पीएम की डिग्री पर सीआईसी के आदेश को रद्द करने के बाद, जीयू रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने आप नेताओं की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की।