
पंजाब और हरियाणा के लोग दीपावली पर शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। यह आदेश पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण के चलते दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस समय प्रदूषण की समस्या विकराल हो चुकी है, लेकिन दीपावली के त्योहार के साथ सभी धर्मों की भावना जुड़ी हुई है।पुलिस अधिकारी उक्त समय के दौरान और निर्दिष्ट स्थानों पर अनुमति प्राप्त हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित करेंगे और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।
-पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने हरित पटाखों के उपयोग पर जोर दिया है | उन्होंने कहा कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल समेत त्योहारों का मौसम आ रहा है | इस दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग केवल हरित पटाखों की अनुमति देगा जिनमें बेरियम नमक या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के किसी भी संयोजन का उपयोग नहीं किया जाएगा।