HomePoliticsपंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को होगी सुनवाई

पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को होगी सुनवाई. राज्यपाल ने बिलों पर लिया फैसला vo==- पंजाब के राज्यपाल ने मान सरकार द्वारा पिछले महीने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से पैदा हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब जानकारी मिली है कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 2 बिल पेश करने की इजाजत दे दी है. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर 3 दिन बाद 2 बिलों को मंजूरी देने की जानकारी दी है.

विधान सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। इससे पहले पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र की अयोग्यता के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की घोषणा करके इन लंबित बिलों का मुद्दा उठाया था। पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) विधेयक-2023 को मंजूरी दे दी है.-पहले विधेयक का उद्देश्य जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करना और ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का मार्ग प्रशस्त करना है।

-दूसरे विधेयक में संपत्ति गिरवी रखने पर स्टांप शुल्क लगाने का प्रावधान है। तीसरे बिल के बारे में राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा है. गौर हो की पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2023 अभी भी राज्यपाल के पास विचाराधीन है। ये तीनों बिल 20-21 अक्टूबर के विधानसभा सत्र में पेश किए जाने थे. हालाँकि, गवर्नर ने 3 MANI धन विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया THA.

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Posted By City Home News