
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पांच साल पहले आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई के लिए राहुल गांधी को 16 दिसंबर को विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था।
नतीजतन, एमपी-एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार यादव ने अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए तय की। अदालत ने 18 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और बुधवार को फैसला सुनाया।
विजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की पांच साल तक चली सुनवाई को संबोधित किया. याचिका शुरुआत में 4 अगस्त, 2018 को कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में दायर की गई थी। मामले के दौरान पेश किए गए सबूतों में राहुल गांधी द्वारा पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल थी।