HomeTop Storiesबिलकिस बानो के दोषियों को SC से झटका, दोषियों की रिहाई रद्द।

आज एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो और उसके परिवार के कुख्यात 2002 दंगों के सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों के लिए अगस्त 2022 में जारी गुजरात राज्य के समयपूर्व रिहाई आदेश को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की अगुवाई वाली अदालत ने न्याय देने के महत्व पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि दोषियों पर शुरू में मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। फैसले के मुताबिक, सजा की किसी भी संभावित सजा की समीक्षा और निर्धारण करने का अधिकार महाराष्ट्र को है, न कि गुजरात को।

मूल रूप से आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को अब अगले दो सप्ताह के भीतर वापस जेल में रिपोर्ट करना होगा। अदालत का निर्णय किसी मामले की जटिलताओं के बावजूद न्याय सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है।

इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हैं, जो कानून के शासन को बनाए रखने और निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से न्याय प्रदान करने की न्यायिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। कानूनी परिदृश्य क्षेत्राधिकार संबंधी मामलों पर बढ़ी हुई जांच का गवाह बनने जा रहा है, जो भविष्य में राज्य की सीमाओं के पार फैले मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।